कृषि यंत्र सब्सिडी पर खरीदने के लिए किसान 13 जून से कर सकेगें आवेदन

Posted on June 14, 2020, 2:45 a.m.



कृषि यंत्र सब्सिडी पर खरीदने के लिए किसान 13 जून से कर सकेगें आवेदन

कृषि में उपयोग होने वाले यंत्र ट्रैक्टर तथा अन्य सभी तरह के कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के तहत कोरोना संक्रमण के चलते लागू किए गए लॉक डाउन के कारण नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के बावजूद अभी तक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए नहीं शुरू किया गया था | अब लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण लागू किए गए लॉक डाउन में जैसे-जैसे धीरे-धीरे छूट दी जा रही है वेसे-वेसे किसानों के लिए चल रही योजनओं का लाभ किसानों तक पहुँचाने के लिए अलग-अलग योजनाओं के तहत राज्य सरकारों द्वारा उनके आवेदन की प्रक्रिया शुरूआत की जा रही है |मध्यप्रदेश में उद्यानिकी विभाग द्वारा बहुत सी योजनाओं के तहत उनके आवेदन मांगे गए थे जिसके बाद अब कृषि यंत्रो को अनुदान पर देने के लिए कृषि यंत्र अभियांत्रिकी संचनालय के द्वारा भी पोर्टल खोल दिया गया है |


किसान इन उपकरणो को प्राप्त करने के लिए कर सकेंगे आवेदन 

लेजर लेण्ड लेवलर,

सीड ड्रिल ,

रोटावेटर,

पावर वीडर, 

पावर टिलर -8 BHP से अधिक, 

पॉवर स्प्रेयर / बूम स्प्रेयर (ट्रेक्टर चलित),

 रेज्ड बेड प्लान्टर/रिज फर्रो प्लान्टर/ मॉल्टीक्रॉप प्लान्टर/रेज्ड बेड प्लांटर विथ इन्कलाइंड प्लेट एंड शेपर

सीड कम फ़र्टिलाइज़र ड्रिल/जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, 

क्लीनर-कम-ग्रेडर/मिनी दाल मिल, 


कब कर सकेंगे आवेदन 

ऊपर बताए गए कृषि उपकरणो को सब्सिडी के तहत प्राप्त करने के इच्छुक किसान दिनांक 13 जून 2020 दोपहर 12 बजे से 22 जून 2020 तक ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं | जैसा की पिछले वर्ष से कृषि यंत्र अनुदान के कुछ नियमों में परिवर्तन किया गया है उसके तहत अब कृषक पहले से तय तारीखों के बीच में जब चाहे आवेदन कर सकते हैं |इस के साथ पहले जो नियम था पहले आओ पहले पाओ में परिवर्तन कर अब जो भी किसान आवेदन में भाग लेंगे उन सभी में से तय लक्ष्यों के अनुसार लोटरी द्वारा चयन किया जायेगा |

अब आधार प्रमाणित बायोमेट्रिक स्केनिंग की जगह OTP से होगा पंजीयन वर्ष 2020 में  Covid -19 या कोरोना संक्रमण महामारी की विकट परिस्थितियों के मद्देनज़र पोर्टल पर अनुदान हेतु इसकी प्रक्रिया में कुछ बदलाव किया जा रहा है जिसके अंतर्गत आधार प्रमाणित बायोमेट्रिक प्रक्रिया या उँगलियो तथा आँख की स्केनिंग की बजाय किसान के मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा जिसके माध्यम से अनुदान के आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किये जायेगें । किसान कही से भी आवेदन अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर के मदद से भर सकेंगे। आवेदन अंतर्गत भरे गए मोबाइल नंबर पर किसान को एक OTP प्राप्त होगा।  जिसके माध्यम से Online आवेदन पंजीयन हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त पोर्टल अंतर्गत होने वाली ओर सभी प्रक्रियाओं में भी OTP का ही इस्तेमाल बायोमेट्रिक के स्थान पर किया जाएगा । 


कृषि उपकरण आवेदन के लिए शर्तें

 ट्रेक्टर के द्वारा चलित सभी प्रकार के कृषि उपकरण किसी भी श्रेणी के किसान  ख़रीद सकते है लेकिन ट्रेक्टर की RC(रजिस्ट्रेशन सरटीफ़ीकेट ) किसान के स्वयं के भाई -बहन, माता – पिता या पत्नी के नाम पर होना ज़रूरी है | डीलर का चयन भी सावधानी पूर्वक करे। चयन किए गए  डीलर का बदलाव केवल एक बार ही किया जा सकेगा।