
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना: किसान 13 जून से कर सकेंगे आवेदन
मध्यप्रदेश में किसान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के तहत विभिन्न कृषि उपकरणों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
मध्यप्रदेश सरकार किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना चला रही है। इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है।
कोविड-19 लॉकडाउन के कारण आवेदन प्रक्रिया कुछ समय के लिए बंद थी, लेकिन अब सरकार ने किसानों के लिए पोर्टल फिर से खोल दिया है।
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना क्या है?
इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और खेती की लागत को कम करना है। किसान विभिन्न कृषि उपकरणों पर सरकारी अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।
इन कृषि उपकरणों पर मिलेगा अनुदान
- लेजर लैंड लेवलर
- सीड ड्रिल
- रोटावेटर
- पावर वीडर
- पावर टिलर (8 BHP से अधिक)
- पावर स्प्रेयर / बूम स्प्रेयर
- रेज्ड बेड प्लान्टर
- सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल
- मिनी दाल मिल
कब और कैसे करें आवेदन
किसान 13 जून से 22 जून तक ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
अब पहले आओ पहले पाओ की बजाय किसानों का चयन लॉटरी प्रणाली से किया जाएगा।
OTP से होगा पंजीकरण
कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस वर्ष बायोमेट्रिक प्रक्रिया की जगह OTP आधारित पंजीकरण प्रणाली लागू की गई है। किसान अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के माध्यम से आवेदन पूरा कर सकते हैं।
आवेदन के लिए महत्वपूर्ण शर्तें
- ट्रैक्टर आधारित उपकरणों के लिए ट्रैक्टर का RC होना जरूरी है
- RC किसान या उसके परिवार के सदस्य के नाम पर हो सकती है
- डीलर का चयन सावधानी से करें
निष्कर्ष
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने में मदद करती है। इससे खेती की उत्पादकता बढ़ती है और किसानों की आय में सुधार होता है।
सामान्य प्रश्न
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना क्या है?
इस योजना के तहत किसानों को कृषि उपकरण खरीदने पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है।
कृषि यंत्र सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें?
किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Tags
- krishi yantra subsidy
- tractor subsidy scheme
- agriculture equipment subsidy
- mp agriculture scheme
- farm machinery subsidy


